केंद्र सरकार द्वारा किसानों को फसल खराब होने पर फसल की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चलाया जा रहा है। अगर आपकी फसल बारिश या फिर किसी प्राकृतिक कारणों से खराब हो जरा है, तो आपको इसके नुकसान का हर्जाना मिलता है। जिसके लिए आपको PM Fasal Bima Yojana में आवेदन करना पड़ेगा, तभी इसका लाभ आपको दिया जायेगा। हम इस योजना में कैसे आवेदन करें और इसका कैसे लाभ मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।
कवर किये जाने वाले जोखिम
उपज हानियाँः गेर रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण उपज हानि को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है, जैसे
- प्राकृतिक आग और बिजली
- तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी, हरिकेन, बर्वडर, आदि।
- बाद, जलप्लावन और भूस्खलन
- सूखा, शुष्क अवधि
- कीट/रोग आदि।
इस योजना के लाभ निम्नानुसार हैं
- खरीफ और रबी फसलों के लिए व्यापक बीमा कवरेज।
- विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उपलब्ध कवरेज को भी शामिल करें।
- ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए वैकल्पिक।
- किसानों की आय में स्थिरता लाना ताकि वे खेती जारी रख सकें।
आवेदन कैसे करें
- आवेदक किसानों को निम्नलिखित पते पर जाना होगा: आधिकारिक पोर्टल.
- किसान कॉर्नर पर क्लिक करें
- यदि आवेदक का पोर्टल पर अकाउंट नहीं है तो गेस्ट फार्मर पर क्लिक करें। सभी विवरण सही-सही भरें और सबमिट पर क्लिक करें। अकाउंट बन जाएगा।
- बीमा योजना का फॉर्म भरे और आवश्यक विवरण प्रदान करें
योग्यता क्या है?
- किसान को बीमित भूमि पर खेती करने वाला या बटाईदार होना चाहिए।
- किसानों के पास वैध एवं प्रमाणित भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र अथवा वैध भूमि किरायेदारी समझौता होना चाहिए।
- किसान को निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा कवरेज के लिए आवेदन करना होगा, जो आमतौर पर बुवाई के मौसम की शुरुआत के 2 सप्ताह के भीतर होता है।
- उन्हें किसी अन्य स्रोत से फसल क्षति के लिए कोई मुआवजा नहीं मिता होगा।
- किसान के पास वैध बैंक खाता होना चाहिए तथा नामांकन के समय उसे वैध पहचान प्रमाण के साथ अपने बैंक खाते का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।
- मौसम के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान, जिनका उस फसल में बीमा योग्य हित है, इसके लिए पात्र है।
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